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पब्लिक प्लेस पर स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पर लगी रोक

पब्लिक प्लेस पर स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पर लगी रोक

चंड़ीगढ़ में अब अगर आपने कुत्तों को लेकर दरियादिली दिखाई तो आपको कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है. अब चंडीगढ़ में पब्लिक प्लेस पर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने पर बैन लगा दिया गया है. यह फैसला कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए किया गया है. नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग्स की संख्या पर रोक लगाने के लिए चंडीगढ़ पेट डॉग्स एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज 2023 को मंजूरी दे दी है.

इसके तहत शहर में डॉग्स पालने वाले लोगों को उनका पंजीकरण कराना होगा. इसके अलावा नगर निगम ने खतरनाक प्रजातियों के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब अगर इन कुत्तों को पालता है तो उन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है. नगर निगम की हालिया बैठक में इस बायलॉज को पास कर दिया गया. इस एजेंडे का समर्थन पार्षद हरप्रीत कौर बबला ने किया है.

चंडीगढ़ में इन जगहों पर डॉग्स ले जाने पर रोक
नए नियम के मुताबिक आप कुत्तों को सुखना लेक, शांतिकुंज, रोज गार्डन, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेंस गार्डन ,शिवालिक गार्डन, फ्रेगरेंस गार्डन में ले जाने पर रोक रहेगी. अब आरडब्ल्यूए व पार्षद की इजाजत से हर इलाके में एक जगह चुनी जाएगी, जहां आप कुत्तों को खाना खिला सकेंगे.

 

 

इन कुत्तों पर अब बैन
पिटबुल, रॉटविलर, अमेरिकन बुलडॉग, बुल टेरियर , केन कोरसों और डोगो अर्जेंटीनो को अब चंडीगढ़ के लोग नहीं पाल सकेंगे.

डॉग्स पालने के लिए मानने होंगे नियम
अब 5 मरला या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घर में केवल एक कुत्ता पाल सकेंगे. अलग-अलग फ्लोर पर एक से अधिक परिवार रह रहे हों तो आप तीन कुत्तों को पाल सकते हैं.

3 मरले से बड़ा और 12 मरले से कम वाले किसी भी घर में आप केवल 2 कुत्तों को पाल सकते हैं.

जिन लोगों का घर 12 मरला से बड़ा और 1 कनाल से कम होगा, उन्हें तीन कुत्ते रखने की अनुमति होगी. इनमें से एक मोगरा और दो इंडी कुत्ते होने चाहिए.

1 कनाल से अधिक घरों में 4 डॉग पाल सकते हैं. इनमें से 2 मोगरा और 2 इंडी डॉग होने चाहिए.

डॉग रजिस्ट्रेसन फीस
कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 होगी. आवेदन के लिए आपको कुत्ते की दो फोटो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा. इसके बाद कुत्तों को एक मेटल का टोकन दिया जाएगा, जिसे उसके गले में बांधना जरूरी होगा. यह पंजीकरण लाइफटाइम के लिए होगा, लेकिन इसे हर 5 साल में रिन्यू कराना होगा.

एनजीओ, वॉलंटियर, पेट ब्रीड्स, पेट शॉपकीपर और डॉग ट्रेनर, डॉग हॉस्टल व क्रैच के अलावा डॉग ग्रूमर को भी कुत्तों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा.

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Author: pnews

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