वंशावली के बिना नहीं होगा आपकी जमीन का सर्वे
बिहार में इन दिनों भूमि सर्वेक्षण का काम काफी तेजी से चल रहा है. ऐसे में आप यदि किसी खतियानी जमीन के हकदार हैं, तो उसे अपने नाम करवाने के लिए आपको वंशावली प्रस्तुत करनी होगी. इस वंशावली में आपके परिवार या पूर्वज का लेखा जोखा होता है. सर्वक्षण कर्मियों को वंशावली दिखाने पर ही पचा चलेगा की उक्त आपके पूर्वजों की है जिस पर आपका मालिकाना होगा. ऐसे में लोगों में मन ये संदेह हो रहा है कि क्या वंशावली बनवाने के लिए कोर्ट से एफिडेविट बनवाना होगा या ग्राम पंचायत के सदस्य से हस्ताक्षर कराना होगा तो आज हम आपके इस परेशानी को दूर करने जा रहे हैं.
वंशावली बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र के वार्ड सदस्य से संपर्क करके आपको वंशावली बनाने के लिए आवेदन पत्र लेना होगा. अब इस आवेदन फॉर्म में ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, पोस्ट, वार्ड, थाना समेत अन्य कई अहम मांगी जानकारियों का सही-सही भरना होगा. इसके बाद फॉर्म के नीचे आवेदक को अपना हस्ताक्षर करना होगा. इसके अलावा फॉर्म के एक कॉलम आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपको वंशावली किस काम के लिए बनवानी है. अगर आपको जमान सर्वे के लिए वंशावली बनवनी है तो वहां सर्वे संबंधित कार्य हेतु लिखना होगा.
इसके बाद फॉर्म के अंत में आपको एक विकल्प मिलेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है. इसमें आपको अपने दादा-परदादा या उनका नाम सबसे ऊपर लिखना होगा जिनके नाम से जमीन है. इसके बाद अपने पूरे परिवार का नाम आपको यहां दर्ज करना होगा. इस फॉर्म को भरने के बाद इसे वार्ड सदस्य या ब्लॉक में सत्यापन के लिए जमा करेंगे. एक बार सत्यापन हो जाने के बाद आपको वंशावली दे दी जाएगी.
वंशावली के इन कागजातों की जरूरत
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का मोबाइल नंबर
आवेदक के दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र(यदि आवेदक के दादा जिंदा हैं तो उनका आधार कार्ड)
जमीन के पेपर
बिहार में ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी वंशावली का फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा. इस वेबसाइट पर आपको विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवा का विकल्प चुनना होगा और वंशावली के लिए दिए गए प्रपत्र पर क्लिक करके आपको वंशावली के लिए आवेदन फॉर्म मिल जाएगा.