बिहार में रद्द होगा 10,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस
बिहार यातायात पुलिस ने तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है. बिहार पुलिस (Traffic) के अपर महानिदेशक (ADG) सुधांशु कुमार ने 13 जनवरी, 2025 दिन सोमवार को बताया कि यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन (तीन बार से अधिक) करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश
बिहार पुलिस (Traffic) के अपर महानिदेशक (ADG) सुधांशु कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है.
जिलों में संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें भेज दी गई हैं
उन्होंने बताया कि जिलों में संबंधित अधिकारियों को सिफारिशें भेज दी गई हैं. अधिकारी ने बताया कि अगर कोई तीन बार से अधिक उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और अगर उसके बाद भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी
उन्होंने बताया कि लाल बत्ती जंप करने, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन बार से अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
महिला पुलिसकर्मी नियंत्रित करेंगी
अधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी से पटना में सभी 54 यातायात जांच चौक को महिला पुलिसकर्मी नियंत्रित करेंगी. इन जांच चौकियों को अधिकारियों सहित 310 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.
