प्रखंड कार्यालय मीनापुर के लिपिक हुए निलंबित बीडीओ को प्रपत्र ‘क’ गठित कर भेजने का निर्देश ।
सरकारी सेवा की मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप आचरण करें,प्रतिकूल आचरण करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई — डीएम
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प्रखंड विकास पदाधिकारी मीनापुर कार्यालय के लिपिक श्री प्रशांत कुमार को तत्काल प्रभाव से जिला पदाधिकारी ने निलंबित कर दिया है। विदित हो कि वैशाली की पुलिस द्वारा लिपिक श्री प्रशांत कुमार को नशीली पदार्थ हीरोइन के साथ 1 मई को गिरफ्तार किया गया था तथा एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत उनके विरुद्ध महुआ थाना में 1 मई को ही कांड संख्या 518/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
उल्लेखनीय है कि एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसज एक्ट) के तहत नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग एवं अपराध को रोकने हेतु दंड निर्धारित किया गया है।
लिपिक श्री कुमार के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण ,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत उन्हें 1 मई 2025 के प्रभाव से ही निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी मीनापुर को लिपिक श्री प्रशांत कुमार के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ गठित कर समर्पित करने का आदेश दिया है।
जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को सरकारी सेवा की मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप आचरण करने का निर्देश दिया है। इसके प्रतिकूल आचरण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
